हल्द्वानी। बनभूलपुरा हिंसा से संबंधित कुछ आरोपियों की जमानत होने पर सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में तथ्यहीन तथा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि पुलिस ने समय से इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की इस कारण से अभियुक्तों की जमानत हुई है। आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि UAPA के सेक्शन 43(D) के अंतर्गत विवेचक को आवश्यकता अनुसार 90 दिन के पश्चात रिमांड अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करने का अधिकार है। उसी को मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमांड की अवधि 90 दिन से 180 दिन की गई। पुलिस ने 180 दिन से पूर्व चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। अतः पुलिस द्वारा समय से चार्जशीट फाइल नहीं करने की खबरें असत्य और भ्रामक है।नैनीताल पुलिस भ्रामक एवं असत्य ख़बरों का खंडन करती है।
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