नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुराचार के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुकेश बोरा को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई । अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी । आरोपी मुकेश बोरा की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची को इस मामले में साजिशन फंसाया गया है । जबकि सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी मुकेश बोरा के विरुद्ध धारा 376 (2) (n), 506 भारतीय दण्ड संहिता के साथ-साथ धारा 3(ड)/10 पॉक्सो अधिनियम में लालकुआं थाने में मुकदमा दर्ज है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा पॉक्सो अधिनियम को लेकर जारी अधिसूचना 11 अगस्त 2020 की धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ऐसे अपराधों में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होते है।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आरोपी से कहा है कि वह गवाहों को डराए नहीं ।