जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अनियमित निर्माण पर सख्ती तेज की

नैनीताल: जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अनियमित निर्माण पर सख्ती तेज कर दी है। प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि शासन के निर्देश पर नैनीताल ज़िले में पिछले एक वर्ष में 100 वर्ग गज से छोटे भूखंडों की बड़े स्तर पर जांच की गई। स्टाम्प पेपर पर खरीदे–बेचे गए इन छोटे प्लॉटों की वैधता की पुष्टि के लिए प्राधिकरण द्वारा विशेष सर्वे अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान प्राधिकरण ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1,000 से अधिक मकानों का सर्वे किया। रिपोर्ट में कई गड़बड़ियाँ सामने आने के बाद नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

सचिव विजय नाथ शुक्ला के अनुसार अब तक 600 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से कई मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। अभियान मुख्य रूप से नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी और रामनगर के इलाकों में चलाया गया, जहाँ छोटे-छोटे भूखंडों पर अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

शासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट की स्टाम्प पर खरीद-फरोख़्त मान्य नहीं है, और ऐसे प्लॉटों पर किया गया निर्माण भी अवैध माना जाएगा।

जिला विकास प्राधिकरण ने लोगों को आगाह किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे, बिना वैध रजिस्ट्रेशन और बिना नियमन के की गई संपत्ति खरीद–फरोख़्त भविष्य में बड़ा आर्थिक नुकसान बन सकती है। कई मामलों में निर्माण ध्वस्त करने तक की नौबत आ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी संपत्ति लेन-देन से पहले कानून और नियमों की पूरी जानकारी अवश्य लें।

सचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन, तहसील और राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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