देहरादून। शासन ने राज्य के कुछ विभागों में छः माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल संस्थान और निर्माण निगम के साथ ही जल संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा। उत्तराखंड शासन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि”उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966″ (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।
सम्बंधित खबरें
उत्तराखंड में अगले चार दिन मौसम बिगड़ा रहेगा।
July 5, 2024
हल्द्वानी: रकसिया नाले से मिट्टी लेकर आ रहे टिप्पर ने पैदल जा रहे युवक को कुचला हुई मौत
July 5, 2024
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने गुरुवार को राजभवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के स्थानांतरण होने पर उन्हें विदाई दी।
July 4, 2024