जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार, 19 अगस्त तय की

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार, 19 अगस्त तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान री-पोल (पुनर्मतदान) को लेकर विस्तृत बहस हुई, जिस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब मंगलवार को पुनः इस मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी।

चुनाव के दिन कथित रूप से बलपूर्वक उठाए गए पांच जिला पंचायत सदस्यों को सोमवार को हाईकोर्ट में पेश किया गया, हालांकि कोर्ट ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। इस बीच, कोर्ट ने ज़िलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से इस पूरे घटनाक्रम पर शपथ पत्र तलब किया है।

चुनाव के दिन मतदान केंद्र से करीब 200 मीटर की दूरी पर हथियारों से लैस एक गिरोह के मौजूद होने को लेकर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है और इसे पुलिस की विफलता बताया है। इस पर एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुई ज़िलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना 15 अगस्त की सुबह 3 बजे नियमानुसार की गई थी और मतपत्रों को बाद में ट्रेज़री के लॉकर में सुरक्षित रखा गया था। ये मतपत्र अब कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने डीएम से भी इस संबंध में शपथ पत्र मांगा है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वे वीडियो देखे जिनमें रेनकोट पहने कुछ लोग पांच सदस्यों को जबरन ले जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही, “नैनीताल को हिला डाला” शीर्षक से सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर भी कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने पुलिस से इन आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है, जिस पर एसएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एक नई रिट याचिका दायर कर पुनर्मतदान की मांग की है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।

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