वनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा में मारे गए 30 वर्षीय फहीम की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए

हल्द्वानी। नजूल भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते आठ फरवरी को वनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा में मारे गए 30 वर्षीय फहीम की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।
वनभूलपुरा स्थित मलिक का बगीचा (कंपनी बाग) में नजूल भूखंड पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर निगम की टीम ने बीते आठ फरवरी की शाम तीन बजे शुरू की थी। इस दौरान क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में गांधीनगर निवासी 30 वर्षीय फईम भी शामिल था। मृतक के भाई परवेज के मुताबिक फहीम की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसका आरोप पास में ही रहने वाले कुछ लोगों पर था। परवेज के मुताबिक आरोपी घर के बाहर खड़े वाहनों में आगजनी कर रहे थे। जब फहीम ने उन्हें रोका तो आरोपी और उसके बेटे आदि ने गोली मार दी। साथ ही घर में घुसकर लूटपाट भी की। मामले में निष्पक्ष जांच के लिए परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में अपील दायर की थी। वनभूलपुरा एसओ नीरज भाकुनी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तथ्य सामने आने के बाद आरोप सही साबित होते हैं तो मुकदमे में आरोपी नामजद किए जाएंगे।

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