दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

हरिद्वार। अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और लगातार दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 अक्तूबर 2019 की सुबह चार बजे श्यामपुर क्षेत्र से किशोरी को आरोपी युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी युवक पहले से ही विवाहित और चार बच्चों का पिता है। उसके बहलाने पर पीड़िता अपने घर से 10 हजार नगद, दो सोने के आभूषण, तीन चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन लेकर गई थी।

बताया कि काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी गुलफाम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम लालढांग थाना श्यामपुर के खिलाफ पुलिस में बहला फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था। घटना के एक साल बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से पकड़कर पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। आपबीती में आरोपी युवक पर बहलाकर ले जाकर लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, पीड़िता ने आरोपी युवक की पुत्री को जन्म दिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध लगातार दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

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