उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के 101 दुकानों को तोड़े जाने का मामला में व्यापारी को बड़ी राहत मिली है। अब हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है। वही पीडब्ल्यूडी ने निरस्त 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर निरस्त कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण मामला लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। हालांकि इस पर कुछ काम भी हुआ। इसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में सड़क चौड़ीकरण मामले का निस्तारण होने के बाद निगम द्वारा मंगल पड़ाव क्षेत्र से रोडवेज तक के दुकानदारों को सार्वजनिक सूचना जारी कर सूचना दी गई थी कि वह अपने भवनों को हटा ले अन्यथा बलपूर्वक 12 मी की परिधि में आ रहे निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। वही आज एक बार फिर संशोधित सूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक 2271/2ए0सी0, दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
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