निकाय चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं देने पर प्रत्याशियों को नोटिस जारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। आयोग उनके जवाब से संतुष्ट न हुआ तो उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल का प्रतिबंध लग सकता है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से पहले अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 लागू किया था। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव खर्च की पूरी जानकारी देनी थी। चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इनकी जांच की। जांच में जिन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं मिला या जिन्होंने गलत दिया, उनकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। इसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। आयोग ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन साल का प्रतिबंध लगा सकता है। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

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