कुत्ते के काटने के मामलों में प्रत्येक दांत के निशान के लिए ₹10,000 का भुगतान करें: पंजाब और हरियाणा HC

 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रशासन को कुत्ते के काटने के मामलों में प्रत्येक दांत के निशान के लिए ₹10,000 का भुगतान करने को कहा।

ऐसे मामलों में जहां मांस खींच लिया गया है, मुआवजा न्यूनतम 20,000 प्रति 0.2 cm घाव होगा।

इसमें कहा गया है, “दावा दायर होने के चार महीने के भीतर समितियों द्वारा पुरस्कार पारित किया जाएगा।”

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