पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर में पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 90 हजार रुपये अर्थदंड भी किया है। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 मार्च 2023 को रात वह अपने परिवार के साथ घर में सोया था। इस दौरान अचानक सुबह चार बजे उसकी पांच वर्षीय बेटी चीखने-चिल्लाने लगी। बेटी के कपड़ों में खून लगा था। काफी पूछने पर उसने बताया कि एक कंबल वाला व्यक्ति घर में आया था और मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गया। कुछ दूर नाले के पास ले जाकर उसने उसके साथ गंदी हरकत की और फरार हो गया। पिता की तहरीर पर मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले ही दिन ग्राम चनोली तहसील सुरईखेत अल्मोड़ा निवासी ललित चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि और प्रदेश सरकार को पांच लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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