नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा को रद करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि काउंसिलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। वहीं, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी किया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसकी आज सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।