देहरादून। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ़्तार कर लिया हैं। अभियुक्त के कब्जे से नाबालिक युवती को सकुशल बरामद किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 01 जून को शिकायतकर्ता निवासी डोईवाला द्वारा कोतवाली डोईवाला पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गयी है। जिसका संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है। शिकायतकर्ता के लिखित प्रार्थना पत्र पर थाना डोईवाला पर मुकदमा अपराध सख्या 176/24 धारा- 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत नाबालिक की बरामदगी हेतु एसएसपी देहरादून के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक डोईवाला द्वारा थाना डोईवाला पर पुलिस टीम गठित की गई, गठित पुलिस टीम द्वारा स्थानीय सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया गया ! गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी सुरागरसी के फलस्वरूप कस्बा बैराड जनपद शिवपुरी मध्य प्रदेश से अभियुक्त आकाश पुत्र श्री पन्ना निवासी निवासी ग्राम सुमावाली थाना सुमावाली तहसील जौरा, जिला मुरैना, म0प्र0 हाल पता- बैराड जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 15 वर्षीय नाबालिक अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए घटना को अंजाम देकर अपहृता को बहला-फुसलाकर अपने साथ बैराड जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ले गया था। अपहृता की बरामदगी होने पर पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।