देहरादून। 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने बिहार निवासी दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक जुलाई 2021 को रायवाला थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई। पुलिस ने लापता होने का मुकदमा दर्ज किया।
इसके बाद पीड़िता को संजय कुमार निवासी मोतीचक, मधेपुरा थाना बिहारीगंज, बिहार के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि संजय की बहन का घर उनके घर के पास है। संजय अक्सर वहां आता था। मुकदमा दर्ज होने से करीब तीन साल पहले दोनों में दोस्ती हुई थी।
संजय ने घर से बुलाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी की बात कहते हुए अपने साथ बिहार ले गया था। कोर्ट ने पीड़िता के बयान मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए।