देहरादून: पंजाब की एक छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले स्विमिंग टीचर को फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) की अपर जिला एवं सेशन जज रजनी शुक्ला ने दोषी करार देते हुए 5 साल का कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा न होने पर अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। अदालत ने पीड़ित छात्रा को एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाने का भी आदेश दिया है।
मामला दिसंबर 2018 का है, जब पीड़ित छात्रा ने अपनी मां के जरिए एसएसपी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका स्विमिंग कोच उसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी ने छात्रा से छेड़छाड़ की, उसके हाथ पकड़कर गलत बातें की और उसे टाइट टी-शर्ट पहनने तथा उसके साथ फिल्म देखने के लिए दबाव डाला। इन हरकतों के कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान होने लगी और उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा।
शिकायत के आधार पर थाना राजपुर में 13 दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया और 15 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में छात्रा ने बताया कि आरोपी उसे गेम्स और अन्य एक्टिविटी में शामिल होने के लिए दबाव डालता था, साथ ही उसके कपड़ों और शारीरिक सीमाओं के बारे में अनुचित बातें करता था।
अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। साथ ही, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बार-बार बदलते बयान के कारण अदालत ने उनके खिलाफ अलग से केस चलाने के लिए समन जारी किया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि इस फैसले से न केवल पीड़ित छात्रा को न्याय मिला है, बल्कि स्कूल जैसे संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए भी सख्त संदेश गया है।





