हल्द्वानी
*दिनांक 28/11/23 को* समय 15:20 बजे पर एक कालर *प्रदीप जिसका वास्तविक नाम प्रमोद पुत्र पूरन चंद्र निवासी लामाचौड़* ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी कि किसी व्यक्ति ने मेरे भाई *प्रदीप कुमार सागर की मोटरसाइकिल पर लगभग एक डेढ़ साल पूर्व आग लगा दी थी,* जिसके साक्ष्य उसके पास मौजूद है।
सूचना का संज्ञान *थानाध्यक्ष मुखानी प्रमोद पाठक* द्वारा गम्भीरता से लेते हुए *चौकी प्रभारी आम्रपाली* को पुलिस टीम के साथ तत्काल सूचना पर कार्यवाही किए जाने हेतु भेजा गया।
पुलिस द्वारा कॉलर को कॉल करने पर बताया कि वह फतेहपुर में है अभी नहीं आ सकता है जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा कॉलर को तलाश किया गया तो *कॉलर बसानी जाने वाले आम के बगीचे के अंदर ई-रिक्शा में बैठा पाया।*
112 पर दी गई सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि *उसके पास कोई भी साक्षी मौजूद नहीं है पूर्व में ना ही कोई वाहन स्वामी द्वारा लिखित व मौखिक रूप से सूचना दी गई थी। ना ही किसी वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में सूचना दी गई है।*
डायल 112 का *दुरुपयोग, पुलिस को झूठी सूचना* देने का कृत्य करने पर *धारा 81 (1)(क) पुलिस अधिनियम के अंतर्गत मौके पर रु0 5000/का जुर्माना* जमा करवाया गया एवम *भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की हिदायत* दी गई।
*पुलिस टीम*
1- उ0 नि0 दीवान सिंह ग्वाल चौकी प्रभारी आम्रपाली
2- हे0 का0 प्रेम तोमक्याल
3- का0 कुंदन शाही