निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए नियमावली तैयार अनुमोदन के लिए भेजा सीएम के पास

उत्तराखंड के निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। जैसे ही इस पर मुहर लगेगी, निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

एकल सदस्यीय आयोग ने नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही आयोग ने एक अनुपूरक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। नियमावली में ओबीसी सीटों का निर्धारण करने का फार्मूला शामिल है, जिससे पता चलेगा कि किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, साथ ही जनरल, एससी और एसटी के लिए भी क्या व्यवस्था होगी।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नियमावली के अनुसार ही पदों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे देहरादून नगर निगम समेत अन्य नगर निगमों के मेयर पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी।

नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। इससे पहले, अगले एक सप्ताह में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर पर शुरू की जाएगी, और राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है।

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