उत्तराखंड निकाय चुनाव: बकाया टैक्स और बिल के कारण चुनाव से वंचित रह सकते हैं प्रत्याशी*

देहरादून

यदि किसी उम्मीदवार के नगर निगम का हाउस टैक्स, जल संस्थान का पानी का बिल या अन्य टैक्स का बकाया एक वर्ष से अधिक है, तो उसे चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में चुनाव से पहले इन बकाया राशि का तत्काल भुगतान करना जरूरी है, वरना वह चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के सख्त नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने अगर किसी अपराध में कम से कम दो साल की सजा सुनाई है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, सिवाय इसके कि उसने सजा पूरी करने के बाद पांच साल की अवधि पूरी कर ली हो। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राजद्रोह जैसे मामलों में दोषी पाया गया और उसे पद से हटाया गया है, तो उसे छह साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी।

Ad

सम्बंधित खबरें