यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जनपद के ग्राम पंचायतों में रोस्टर अनुसार लग रहे है शिविर*

शिविर में बुधवार को हुए कुल 39 यूसीसी पंजीकरण*

चंपावत 30 अप्रैल

 

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह आदि पंजीकरण के लिए जनपद चंपावत की ग्राम पंचायत में निरंतर शिविर लगाए जा रहे है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार 21 अप्रैल 2025 से जनपद में निरंतर ग्राम पंचायतों में यूसीसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जारी रोस्टर के अनुसार मंगलवार को ग्राम पंचायत ज्ञाखेड़ा, दिगालीचौड़, तथा ग्राम पंचायत चौड़ाकोट में यूसीसी कैंप लगाया गया।
*बुधवार को आयोजित शिविर में ग्राम पंचायत मुलाकोट में कुल 09 प्राप्त आवेदन के तहत कुल 09 यूसीसी पंजीकरण हुए। वहीं ग्राम पंचायत तरकुली में कुल 16 प्राप्त आवेदन अंतर्गत कुल 16 पंजीकरण हुए और ग्राम पंचायत पुल्ला में कुल प्राप्त 14 आवेदन अंतर्गत सभी 14 पंजीकरण हुए।*

जिलाधिकारी के निर्देशों पर ग्रामीण नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ही यूसीसी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को बिना किसी समस्या के इसका लाभ प्राप्त हो सके और वह अपना पंजीकरण अपने ही स्थानीय सीएससी सेंटर में करा सके।

इसके अतिरिक्त जारी रोस्टर के अनुसार *दिनांक 01 मई 2025 को ग्राम पंचायत नायकगोठ, पाटन तथा चौड़ापिता में यूसीसी शिविर का आयोजन किया जाएगा।*

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील कि है की वे निर्धारित तिथियों पर अपने- अपने ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले यूसीसी शिविर में भाग लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं।

*पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज*-

पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम सेa कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-
जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।

*30 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले शिविर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नायकगोठ रोहित कुमार 9149312643, सीएससी केंद्र संचालक सिम्मी निषाद 7505879938 से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पाटन मोहित सिंह बोरा 989706636 तथा सीएससी संचालक हरि सिंह 9897580324 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चौड़ापिता दीपक जोशी 9411195017 व सीएससी संचालक कमल जोशी 8958204553 से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकते हैं।*

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