देहरादून की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न अदा करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने आरोपी को अदालत से हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है। मामला 2 सितंबर 2023 को चकराता थाने में दर्ज हुआ, जब लाखामंडल के एक निवासी ने पुलिस में शिकायत की कि 15 जुलाई 2023 को उनके घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे और उनकी 14 वर्षीय बेटी, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थी, सिर में दर्द के कारण घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी, जो उनकी बड़ी बेटी का पति था, शराब के नशे में उनके घर आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किशोरी को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह और उसकी बहन को जान से मार देगा। डर के कारण किशोरी चुप रही और किसी से कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद आरोपी ने फिर से किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। जब किशोरी ने इसका विरोध किया और अपने पिता को बताने की धमकी दी, तब भी आरोपी अपनी हरकतों से नहीं रुका। डर और घबराहट के कारण किशोरी ने करीब दो महीने बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया। इस पर तहरीर के आधार पर चकराता पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। किशोरी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने अदालत में आरोप सिद्ध करने के लिए आवश्यक साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना दिया, जो कि न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।
सम्बंधित खबरें
सीओ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला
January 9, 2025
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि रिस्पना नदी के फ्लड जोन में बसी बस्तियों के मकानों को ध्वस्त किया जाए।
January 9, 2025
भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध भाटी को अचानक आया हार्ट अटैक आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू
January 9, 2025
ओखलढुंगा गांव में गुलदार ने महिला को अपना निवाला बनाया
January 8, 2025